1 अप्रैल से बदलने वाले हैं इनकम टैक्स के यह नियम, जानें क्या होगा असर

2023-24 के नए वित्त वर्ष में आयकर संबंधी कई नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स लिमिट के बढ़ने तक और डेट म्यूचुअल फंड पर कोई LTCG कर लाभ जैसे कई बदलाव 1 अप्रैल से किए जाएंगे।

नई आयकर टैक्स व्यवस्था-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की तरह काम करेगी। हालांकि इसमें टैक्सपेयर टैक्स चुकाने के लिए पुरानी व्यवस्था का भी चयन कर सकेंगे।

टैक्स लिमिट-

नए टैक्स व्यवस्था के तहत 2023 के सरकारी बजट में आप 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट पा सकते हैं। यदि आप पुरानी व्यवस्था से टैक्स चुकाने का विकल्प चुनते हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन-

1 अप्रैल 2023 से नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। पेंशनरो के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के कई लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तृत करने की घोषणा की है। 15.5 लाख रुपये उससे अधिक आय वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें पेंशन मिलती है उन लोगों को 52,500 रुपए का लाभ होगा।

जीवन बीमा-

5 लाख रुपए के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम से आय ने वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2023 से यह कर लागू किया जाएगा, साथ ही यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर नया आयकर लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए ये घोषणा की।

टैक्स स्लैब में बदलाव-

इनकम टैक्स के इस नए नियम के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर 0, 3 लाख से 6 लाख पर 5 फीसदी, 6 लाख से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 लाख से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी है। LTA की लिमिट भी बढ़ रही है। 2002 में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण 3 लाख रुपए था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

म्यूचुअल फंड पर टैक्स-

एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनेफिट्स नहीं दिया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर शाॅर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आएगा।

लिंक्ड डिबेंचर-

आगामी 1 अप्रैल से मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश शाॅर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी। इससे पहले ही निवेश की ग्रैंडफादरिंग खत्म हो जाएगी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

वरिष्ठ नागरिकों का लाभ-

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत इसमें निवेश करने की लिमिट 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 अप्रैल से 30 लाख रुपए कर दी जाएगी।

E-Gold टैक्स-

यदि आप भौतिक सोने को E-Gold रसीद में बदलते हैं तो इस पर पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सभी नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाएंगे।