Saroj Varta : अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में ठिकाने लगाने वाले आफताब पूनावाला पर दिल्ली की एक आदलत ने मर्डर के आरोप तय कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या, साक्ष्य मिटाने का मामला बनता है। आफताब ने शादी का झांसा देकर श्रद्धा का यौन शोषण किया और बाद में उसकी क्रूरता से हत्या कर दी थी।
आरोपों से इनकार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है। आरोप तय किए जाते वक्त आफताब कोर्ट में मौजूद था। उसने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की डिमांड रखी। मामले की अगली सुनवाई अब 1 जून को होगी। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ 24 जनवरी को 6,629 पननों की चार्जशीट दायर की थी।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने आफताब
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने आफताब की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने भी श्रद्धा की मनोरोग विशेषज्ञ से बातचीत की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि पीड़िता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आफताब उसे ढूंढ़ निकालेगा और उसकी हत्या कर देगा। यह दोनों के रिश्ते में हिंसा की ओर इशारा करता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने यह भी दलील दी कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब उसके फोन और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता रहा।