एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आवेदकों का नाम जुड़ेगा मतदाता सूची में निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए लगभग एक लाख अग्रिम आवेदन पत्र

जयपुर, 27 मार्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि एक अप्रैल, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आवेदकों के नाम स्वतः मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे। इस संबंध में लगभग एक लाख अग्रिम आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टर) को प्राप्त अग्रिम आवेदनों के निस्तारण के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता तिथियों में बदलाव करते हुए एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर को अहर्ता तिथियां घोषित की थीं। इन तिथियों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कुल 4.16 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए थे।
श्री गुप्ता ने बताया कि अहर्ता तिथि एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं से प्राप्त अग्रिम आवेदन पत्रों का निस्तारण संबंधित तिमाही 20 अप्रैल, 20 जुलाई एवं 20 अक्टूबर तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक जुलाई एवं एक अक्टूबर अहर्ता तिथियों में प्रत्येक तिमाही के लिए डेढ़ लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में इन अहर्ता तिथियों को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होने वाले आवेदकों से अग्रिम रूप से नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करने की सुविधा दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा एवं आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र आवेदकों के आवेदनों का निस्तारण एवं मतदाता सूची को निर्धारित समय सीमा में अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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