लखनऊ की CBI कोर्ट में उमर की पेशी हुई, मोहित जायसवाल के अपहरण कांड में आरोप तय, अब 5 मई को होगी सुनवाई

लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी हुई। उमर को देवरिया जेल में व्यापारी की पिटाई के मामले में आज पेश किया गया। हालांकि सुरक्षा की वजह से उमर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। सुनवाई के बाद अगली तारीख 5 मई लगाई गई है। उमर को लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट, रंगदारी, जालसाजी के मामले में पेश किया गया। इस मामले में 7 अप्रैल को अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय हुए थे। हालांकि पिता अतीक और चाचा अशरफ की हत्या के बाद से उमर बेहद शांत रहने लगा है।

मौत तक की सजा का प्रावधान
अतीक और उमर पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उमर ने व‍िशेष कोर्ट के समक्ष आत्‍मसमर्पण क‍िया था।

क्‍या है मोहित जायसवाल अपहरण कांड
28 दिसंबर, 2018 को रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने इस मामले की एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गो के जरिए गोमतीनगर आफिस से उसका अपहरण करा लिया। तंमचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया। अतीक ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। उसने इंकार कर दिया।
मोहित जायसवाल अपहरण कांड थाना कृष्णानगर से संबधित है। शुरुआत में इस मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत 8 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 23 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। 12 जून, 2019 को सीबीआइ ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरु की गई थी।

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