श्री सुभासीष पंडा, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में आज डीडीए मुख्यालय विकास सदन में पीएम उदय योजना पर एक जन सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) का आयोजन किया गया, जिसमें योजना से संबन्धित सभी प्रश्नों और शिकायतों को सुना गया। प्रधानमंत्री- दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियाँ आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा बनाई गयी थी। पीएम उदय योजना दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अथवा हस्तांतरण/बंधक अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है।
सभी आवेदकों/ आम जनता के लिए जन सुनवाई हेतु पंजीकरण 1 अप्रैल, 2013 से 9 अप्रैल, 2023 तक सभी कार्य दिवसों में खुला था और जिनके पास भी योजना से सम्बन्धित प्रश्न/ शिकायतें थीं, वह पंजीकरण कर सकते थे। जनता से डीडीए के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करने और केस आईडी, कॉलोनी का नाम आदि जैसे मूल विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था। इन आवेदकों का विवरण पीएम उदय टीम को दे दिया गया था और उन्हें तत्काल समयबद्ध तरीके से इन शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था ताकि जन सुनवाई के दिन जनता के प्रश्नों का ठोस जवाब दिया जा सके। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने बारीकी से इसकी मॉनीटरिंग की थी।
जन सुनवाई में 100 से अधिक आवेदकों ने भाग लिया और पीएम उदय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक आवेदक के प्रश्नों/शिकायतों को विस्तार से सुना। जनसुनवाई के फलस्वरूप 22 मामलों का निपटान किया गया। यह पहली ‘ओपन फॉर ऑल’ जन सुनवाई है और इससे यह आशा की जाती है कि आने वाले दिनों में भूमि निपटान और आवास विभाग जैसे जनता से जुड़े अन्य विभागों को शामिल करके ऐसी कई सुनवाई आयोजित की जाएंगी, जिनमें न केवल आवेदकों की बात सुनी जाएगी बल्कि उनके प्रश्नों/शिकायतों का तत्काल निवारण भी किया जाएगा।