गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका दिया: जेल जाएंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे!

राहुल गांधी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बचने के बाद अब जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। अब हम जानेंगे कि राहुल गांधी को न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है या उनके पास अपनी खोई हुई सांसदी को बचाने के लिए कोई और उपाय है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने पूछा, ‘किस तरह सभी चोरों को मोदी नाम दिया गया?गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसले पर अमल करने के लिए भी 30 दिन की मोहलत दी थी। बाद में राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, जहां आज उन्हें झटका लगा है।इस मामले में सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत पृच्छक की पीठ ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम दस आपराधिक मामले लंबित हैं। वर्तमान मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और मामले दर्ज हुए हैं। दोषसिद्धि अन्यायपूर्ण नहीं होगी। गलती की सजा देना उचित और न्यायसंगत है। सूरत कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन रद्द कर दिया गया है।

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