30 जून 2023 को PAN से आधार को लिंक करने की अवधि समाप्त हो गई। जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन आधार से नहीं जोड़ा है, उनका पैन कार्ड जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले लोग नहीं कर पाएंगे।
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि निष्क्रिय पैन से क्या नहीं किया जा सकता है
- टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं खुलेगा ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं, डीमैट इक्विटी निवेश पर असर डालती हैं। उनके शेयरों को खरीदने और बेचने पर एक लाख रुपये से अधिक की रकम नहीं दी जा सकती।
- गाड़ी खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स लगाए जाएंगे।
- फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते।
- बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक नहीं भर सकते।
- 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति या 10 लाख रुपये से अधिक की स्टाम्प संपत्ति की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।
- किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद-बिक्री पर दो लाख रुपये से अधिक प्रति ट्रांजैक्शन का भुगतान करने पर अधिक टैक्स लगेगा।